यूपी : 16 जिलों में लॉकडाउन, जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और किन पर नहीं
कोरोना वायरस के बढ़त कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 16 जिलों में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। प्रदेश सरकार के निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य व खाद्य सामग्री से जुड़ी सेवाएं, समाचार पत्र आदि खुले रहेंगे। उन्हें लॉकडाउन से छूट रहेगी।
इन पर रहेगी पाबंदी
- सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने घरों में बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक परिवहन आपातकालीन व जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह बंद रहेगा।
- सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल आदि बंद रहेंगे।
- विदेश से आने वाले नागरिकों की निगरानी की जाएगी। उन्हें होम कोरनटाइन में रखना होगा।
- सोशल डिस्टेंसिंग गाइड लाइन का करें पालन।
- टैक्सी, आटो-रिक्शा के संचालन समेत किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय व कारखाने, कार्यशालाएं व गोदाम बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग जुटने पर धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन सेवाओं को रहेगी छूट
- दवा की दुकानें, किराने का सामान, होमडिलीवरी का ई-कामर्स।
- दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति।
- स्वास्थ्य सेवाएं।
- समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया।
- अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टर्मिनलों, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक के सभी प्रकार के परिवहन पर छूट होगी।
- बिजली पानी से संबंधित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर।
- अग्नि नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं।
- ताजे फल एवं सब्जियों की आपूर्ति एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति।
- पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति खुली रहेंगी।
- खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां खुली रहेंगी।
- पेट्रोल पंप व सीएनजी पंप खुलें रहेंगे।
- दूध एवं डेयरी प्लांट, स्वास्थ्य उपकरण से जुड़ी निर्माण इकाइयां।
- बैंक एवं एटीएम, बीमा कंपनियां, दूरसंचार सेवा प्रदाता एवं अन्य संचार सेवाएं।
- पोस्ट आफिस, गेहूं व चावल से जुड़ा आवागमन पर।
- आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़ी सेवाएं व संबंधित कार्य।